राजस्थान फस्र्ट न्यूज,बीकानेर। हत्या के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सजा का आदेश कर दिया है। इस सम्बंध में नेाखा के एडीजे क मुकेश कुमार प्रथम ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला करीब 17 साल पुराना है। जहा पर गांव सारूण्डा में स्टोन रॉयल्टी के मामलें दोषी ने गोली मारकर सुरजाराम की हत्या कर दी थी। न्यायालय ने भानीराम,दोलतराम,मोहनलाल,धूंकलराम व ईश्वरराम को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है। न्यायालय ने दोषी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है साथ ही आम्र्स एक्ट के मामले में तीन साल की सजा का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य रामुराम को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया है।
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