विकलांग पत्नी की हत्या के मामले पति दोषी,दस साल की सजा-Bikaner News 

Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। विकलांग पत्नी की दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में महिला उत्पीडऩ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पांच साल पुराने विकलांग पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
झुंझुनूं निवासी परिवादी प्रवीण कुमार की ओर से 23 जुलाई, 20 को व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि उसकी बहन रीना कुमारी ने डेढ़ साल पहले आरोपी शिवबाड़ी मंगलचंद से प्रेम विवाह किया था। दोनों किराये के मकान में रहते थे। शादी के बाद दोनों में अनबन रहने लगी। मंगलचंद शराब पीकर रीना से मारपीट और दहेज के लिए परेशान करने लगा। बार-बार पीहर से रुपए, जेवरात मंगवाने लगा। घटना वाले दिन सूचना मिलने पर शिवबाड़ी पहुंचे तो रीना मृत मिली और उसके कपड़े जले हुए थे। जगदीश फरार था। बाद में पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!