राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवंबर एवं दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि पात्र सभी पेंशनर्स को 31 दिसम्बर से पूर्व भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा, सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि पेंशनधारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र एवं ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप (फिंगर प्रिंट इंप्रेशन) बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक संस्थापक आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। तथा एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी पेंशनधार का इन सबसे भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशनर पेंशन स्वीकार्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पोर्टल पर लॉगिन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर पेंशनर्स के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो जैसे राशन, चिकित्सा बीमा आदि तो ऐसे पेंशनर को भौतिक सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने में असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

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