HTML tutorial


]

10 बजे के बाद नहीं छोड़ पाएंगे पटाखे,कलक्टर ने दिए आदेश




राजस्थान 1st न्यूज़,बीकानेर।जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गतप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न आदेश जारी किए हैं। दीपावली के मद्देनजर यह आदेश 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तकप्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित पैट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थो के संस्थान (पैट्रोल पम्प, गैस गोदाम, गैस बाॅटलिंग प्लांट) के अनुज्ञापित्त क्षेत्र एवं उससे 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में पटाखों एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायागया है। इसी प्रकार आर्मी एरिया, एयर फोर्स बीकानेर, नाल आर्मी के एम्यूनेशन डिपों के 500 मीटर परिधि में तथा शहर केमहत्वपूर्ण मार्गों के..एम. रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासरभैरूजी की गली, जिन्ना रोड कपड़ा बाजार (गंगाशहर) आदि क्षेत्रों में  पटाखे एवं आतिशबाजी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कियागया है।

आदेशानुसार अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाऐं, धार्मिक परिसर या अन्य ऐसास्थान, जिन्हें सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया है, उनके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में पटाखे एवं आतिशबाजी के प्रयोग कोनिषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना में जिले में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे केअतिरिक्त अन्य समय में पटाखों तथा आतिशबाजी के उपयोग करने, छोड़ने तथा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। ग्रीन पटाखोंकी बिक्री एवं उपयोग के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन आदेशों के उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा एवं दोषियोंके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Join WhatsApp Group Join Now
error: Content is protected !!