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यूपीआई पर 2 हजार से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर क्या लगेगा टैक्स!,सरकार ने दिया जवाब-Upi Rules








Upi Rules राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई(यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शन पर टैक्स को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही है।इसको लेकर अब वित मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाने की बात को फेक बताया है।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लगाने कि रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत और बिना आधार हैं। जनवरी 2020 से ही पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शून्य है। इसलिए, इन पर जीएसटी लागू नहीं होता।

केंद्र सरकार ने 19 मार्च को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्?शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15 प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा।

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