राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। 16 वर्ष पुराने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने 6 आरोपितयों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में श्रीडूंगरगढ़ के अतिरिक्त सेशन न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में राज्य की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोपीराम जानूं ने की। बता दे कि 11 मार्च 2009 में मोमासर बास के रहने वाले रघुवीरसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसके व परिवार की महिलाओं के साथ रात्रि में घर में घुसकर मोमासर बास के ही आरोपियों ने जानलेवा हमला किया और आभूषण तोड़कर ले गए।
पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की। राज्य की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक जानूं ने 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए। 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए एवं 9 साक्ष्य सबूत न्यायालय में पेश किए। पीठासीन अधिकारी जयपाल जाणी ने सभी पहलुओं, साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को विभिन्न धाराओं में 7- 7 वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।