धारदार हथियारों से हमला करने के दोषी दो भाईयों को आजीवन कारावास

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। हत्या के मामले में दो भाईयों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। मामला वर्ष 2021 के चुरू का है। जहां पर दूधवाखारा के सहजूसर में घर में सो रही रहीशा और यासमीन को दो भाईयों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। मृतक महिलाएं आपस में सास-बहु थी। इस सम्बंध में दूधवाखारा थाने में सहजूसर निवासी बाबू खां ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बुधे खां और उसका बेटा साजिद विदेश में रहते हैं।

 

घर में बुधे खां और उसके बेटे साजिद की पत्नी रहती थी। चार अक्टूबर की रात करीब 10 और 11 बजे के बीच बुधे खां के घर से शोर सुनाई दिया। तब भागकर देखा तो रहीशा और आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी। जिनके गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। आसमीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीशा तड़प रही थी। जिसकी अस्पताल लेकर जाते समय मौत हो गई।

 

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सहजूसर निवासी शाहरुख और राशिद उर्फ रसीद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 22 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने शाहरुख और राशिद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो लाख 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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