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हत्या के मामले में तीन को माना दोषी,अब दस-दस काटनी पड़ेगी जेल





राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में नोखा में एडीजे मुकेश कुमार प्रथम ने आदेश दिया है। न्यायालय ने तीन आरोपित को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक आरोपी को तीन साल का कारावास और 10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

बता दे कि दो अगस्त 2007 को घट्टू निवासी प्रभूराम बिश्नोई ने नोखा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि प्रार्थी व राधाकिशन के बीच एक भूखंड के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद व रंजिश चल रही थी। सुबह 5 बजे प्रार्थी व उसका भाई ताराचंद और भाभी धूड़ी अपने खेत घट्टू जा रहे थे। जब वे रुपाराम के खेत में पहुंचे, तो बोलेरो में सवार होकर आए राधाकिशन ने उन तीनों को रोक लिया। आरोपियों के पास बरछी, लाठियां व दो आरोपियों के पास पिस्तौल थे। आरोपियों ने जानलेवा हमला करते हुए ताराचंद के साथ मारपीट की। बाद में उसकी मौत हो गई।

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