बीकानेर सहित प्रदेश के ये कोचिंग संस्थान आएंगे अब कानूनी दायरे में!

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान के कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरतने का सरकार ने फैसला किया है। भजनलाल कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों को कानूनी दायरे में लाने के लिए मंजूरी दे दी है। ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 का मसौदा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थान अब कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा और विद्यार्थियों की ‘काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को भी मंजूरी दी, जो दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। इस नीति को राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ”यह नीति सरकारी कार्यालयों में बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करती है और दिव्यांग कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है।

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