Bikaner News कोर्ट के सामने पति कहता रहा कि में निर्दोष हूं मैने नहीं मारा पत्नी को
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। चाकू से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने के मामले में अब न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला बज्जू के नगरासर गांव से जुड़ा है। जहां पर करीब 8 साल पहले पत्नी पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति सोमराज को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोमराज ने अदालत में कहा कि 11 जून 2018 को उसकी शादी की सालगिरह थी। पत्नी सुबह से नाराज थी, रसोई से चाकू लाई और खुद पर वार करने लगी। उसे बचाने की कोशिश में वह भी जख्मी हुई।
न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी अकेले रह रहे थे। पत्नी के शरीर पर चोटें व नीले निशान थे। गले पर घाव से मौत हुई, यह भी स्पष्ट हुआ है। पति को गंभीर चोट नहीं आई, बचाने का कोई ठोस सबूत नहीं। इसके अलावा पत्नी की मौत पर कोई शोक-प्रदर्शन नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में यह मानने का आधार नहीं कि आरोपी ने पत्नी की हत्या नहीं की।