Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। लॉकडाउन के दौरान दिनदहाड़े घर में घुसकर जेवरात और नकदी चुराने के साथ बच्चों की गुल्लक तक तोडऩे वाले आरोपी को अदालत ने तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।न्यायालय ने आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्ती जरूरी है।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन इन्दु चौधरी ने अजयपाल को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।
15 जुलाई 2020 को घटना के दिन आरोपी टैक्सी लेकर आया। गली में खड़ी कर दीवार फांदकर घर में घुसा और कमरों के ताले तोड़े। उसने 1.6 किलो चांदी के जेवर, गले के हार, कानों के झुमके, माथा-पट्टी और बच्चों के गुल्लक में जमा 10 हजार रुपए चोरी कर थैले में डाल लिए। जाते समय भी वह दीवार फांदकर टैक्सी से भागा।