राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला अक्टूबर 2015 में नापासर पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस सम्बंध में अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास और 1.11 लाख रुपए की सजा सुनाई है। परिवादी रामकिसन ने एक अक्टूबर, 15 को नापासर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह हरिरामपुरा में रहता है। उसका चाचा आरोपी बजरंगलाल अपने ससुराल नोखा में रह रहा है।
आरोपी चाचा नोखा से अपने भाइयों के पास आया। परिवादी और उसका परिवार चाचा तेजाराम के मकान के पास रहते हैं। रात को 11 बजे आरोपी बजरंगलाल ने परिवादी की मां को गालियां निकाली। उसका भाई पवन व मां आरोपी को समझाने तेजाराम के घर गए। आरोपी ने कुल्हाड़ी से पवन पर वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में सुनवाई के बाद बजरंगलाल को 10 साल का कारावास और 1.11 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह राशि पीडि़त पवन को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने पीडि़त प्रतिकर स्कीम में क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा जिला विधिक प्राधिकरण से की है।