राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से पुछा की जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्रीराम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के 13 सितंबर के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहें कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे। ये अपराध कैसे हो सकता है।
यह मामला दक्षिण कर्नाटक जिले के कडाबा पुलिस स्टेशन का है। याचिकाकर्ता हैदर अली ने 25 सितंबर, 2023 को पुलिस में कीर्थन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि दोनों ने ऐथुर गांव की बदुरिया जुम्मा मस्जिद में घुसकर जय श्रीराम के नारे लगाए थे।
पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
पुत्तूर के लोकल कोर्ट ने इन धाराओं के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। आरोपियों ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को इसे अपराध न मानते हुए दोनों लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज केस को खत्म कर दिया।
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