दुकानदारों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जावे पाबंद, भ्रामक विज्ञापनों पर आंख बंद करके ना करें भरोसा-Social Activity

Social Activity राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में ‘एफिसिएंट एण्ड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस’ विषय (डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल एवं शीघ्र निवारण) पर बैठक का आयोजन किया गया। यादव ने बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाईन सभी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर साईन बोर्ड आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

 

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन डिजिटल पेंमेंट करने से पहले सभी उपभोक्ताओं को अपने अपने मोबाईल फोन में ऑटोपेमेंट मोड को ऑफ करना चाहिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव मदन सुरोलिया ने वर्तमान में अदालतों में वर्चुअल ऐविडेन्स, डिजिटल पेंमेंट व भारत मानक ब्यूरो द्वारा सोने व चांदी के जेवरातों के ऑनलाइन शुद्धता प्रमाण पत्र आदि के बारे में बताया।

 

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी संदीप गौड़ ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों और दावा प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं पर सभी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध केंन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत करनी चाहिए। साथ ही इन्होंने राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन 14435 व 18001806030 वाट्स-एप नम्बर 7230066030 और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन 1800114000 व 1915 वाट्स-एप नम्बर 8800001915 के बारे में जानकारी दी।

 

बार संघ के अनिल स्वामी द्वारा उपभोक्ता हितों व डिजिटल पेंमेंट के बारे जानकारी दी तथा शहर में बहुत से ऐसे दुकानदार जो ऑनलाइन डिजिटल पेंमेंट स्वीकार नहीं करते, उन्हें इस बाबत पाबंद किया जाए। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. लोकेश गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2025 में खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों पर अमान्य पाए जाने के कारण 98 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

 

सीसीआई के सदस्य श्रेयांस बैद द्वारा सुझाव रखा गया कि ज्वैलरी शोप पर उपलब्ध आभूषणों पर शुद्धता से संबंधित जानकारी हॉलमार्क का प्रिंट अत्यधिक छोटे शब्दो में होता है उसे पढऩे के लिए मेगनिफाइड लेंस उपलब्ध हो तो ग्राहक को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग खाद्य पदार्थ आदि के नमूने लेते वक्त स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को साथ रखें। आयोजन में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, सीसीआई, उपभोक्ता संरक्षण समिति, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, बार एसोसियसन लॉयन्स क्लब तथा उपभोक्ता हितों से जुड़े हुए विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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