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शिव विधायक रविन्द्र भाटी को मिली राहत,हाईकोर्ट ने दी जमानत




राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। शिव से निर्दलीय विधायक और अपने दबंग छवि के लिए सुर्खिया बटोरने वाले शिव विधायक रविन्द्र ङ्क्षसह भाटी लगातार चर्चाओं में है। पहले जैसलमेर में हुए ओरण आंदोलन को लेकर विधायक भाटी ने कंपनी,प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामले इतना तूल पकड़ा की भाटी पर मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया।
दूसरी और रविन्द्र सिंह को एक अन्य मुकदमें में राहत मिल गयी है। मामला उदयपुर है। जहां वर्ष 2021 में विधायक भाटी ने अपने साथियों के साथ 144 का उल्लघन करते हुए प्रदर्शन किया था। उस समय इनके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

इस मामले में भाटी कोर्ट में अनुपस्थित रहे थे। जिसके बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके जब्त कर पुलिस को सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी कर दिए।
उसके बाद रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट को चैलेंज करते हाईकोर्ट में याचिका लगायी। जिस पर न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस जमानत अर्जी को उदयपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए। जिसके तहत ये सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत का प्रथम पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने उन्हें 20 हजार के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए।

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