सिगरेट की बात को लेकर किया था हमला,अब काटनी पड़ेगी सात साल की जेल

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जानेलवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा आदेश दे दिया है। मामला कोटगेट थाना क्षेत्र के जेल रोड़ पर नवम्बर 2021 की है। जहां पर सिगरेट की बात को लेकर जानलेवा हमला किया गया था। इस सम्बंध में नवम्बर 2021 को बाला नाम की महिला ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसका बेटा राजू उर्फ मोहम्मद असलम जेल सर्किल पर चाय की दुकान करता है। उसके यहां अरुण सिंह राजपूत और मोनू उर्फ सेफ अली सिगरेट लेने आए थे।

 

सिगरेट के रुपए नहीं दिए। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि शरीर के नाजुक अंगों पर चोट आई। जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इस बीच सात दिसम्बर 23 को मोनू की मौत हो गई। ऐसे में अदालत में अरुण सिंह के खिलाफ ही केस चला। उसे 7 साल की सजा दी गई है। सभी सजाओं को साथ में काटते हुए उसे सात साल कारावास दिया गया है। इस मामले में अलग-अलग धाराओं के साथ अरुण सिंह पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

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