Nationaol News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। बम ब्लास्ट के करीब 17 साल पुराने मामले में आज फैसला सुनाया गया। जिसमें पूर्व सांसद सहित 7 को बरी कर दिया गया है मामला महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़ा है। जहां पर वर्ष 2008 में धमाके हुए थे। जिसमें 6 लोग मारे गए थे,वहंी 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
इस मामले में भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीडि़तों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा- हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था।
करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज एके लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहोटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। इस केस का फैसला 8 मई 2025 को वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।