बच्ची का रेप कर हत्या मामला
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। मासूम बच्ची के साथ रेप करने और हत्या करने के मामले में अब न्यायालय ने आरोपित को दोषी मान लिया है। न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा का आदेश दिया है। मामला उदयपुर में मार्च 2023 का है। रेप के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या और उसके शव के टुकड़े करने के मामले में सोमवार को उदयपुर पॉक्सो-2 कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोषी के माता-पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है।
मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले कमलेश (21) सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था।
पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय भटनागर ने फैसला सुनाते वक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कूरतम से भी क्रूर अपराध है। जिसमें एक मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई। फिर उसे शव के 10 टुकड़े कर दिए। समाज में ऐसी क्रूर मानसिकता के लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है।
मामले में कोर्ट ने कमलेश को दोषी ठहराया। युवक चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था। इसके बाद रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसके हाथ, पैर, धड़ सहित शव के 10 टुकड़े कर बोरे में भर दिए थे। बच्ची इसे भैया कहकर बुलाती थी। रक्षा बंधन पर राखी बांधती थी।
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