छात्रसंघ चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, पढ़ें खबर-Rajasthan Student 

Rajasthan Student राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेशभर में छात्रसंघ चुनावों को लेकर छात्र नेताओं को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बैन मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस समीर जैन ने कहा- छात्रसंघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता।

 

कोर्ट ने जय राव व अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के कारण प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिश में भी सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए। लेकिन वह समय भी निकल गया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार हैं। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह छात्रसंघ चुनाव के लिए कोई नीति बनाएं। वहीं, चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के कॉलेजों में लोकसभा और विधानसभा से संबंधित चुनाव कार्य नहीं करवाएं।

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