Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में एक तरफ पंचायतीराज और निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूडीएच मंत्री ने निकाय और पंचायतीराज चुनाव को लेकर शैक्षणि योग्यता लागू करने का प्रस्ताव सीएम को भेज दिया है। मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्तावों में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है। इन सब पर फाइनल फैसला मुख्यमंत्री को करना है। अगले साल होने वाले निकाय और पंचायतीराज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू हुई तो अनपढ़ नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराने की तैयारी है। इसको लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। पार्षद के लिए 10वीं या 12 वीं में से एक योग्यता तय करने का प्रस्ताव दिया है। हमारे पास कई संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से यह मांग आई थी कि शहरी निकाय और पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू हो। अब मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना है। हमने तो प्रस्ताव भेज दिया है।



