राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। फर्जी सिम कार्ड बिक्री को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक जरूरी कदम उठाया गया है। भारत सरकार के टेलिकॉम विभाग ने सिम कार्ड डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सिम कार्ड डीलर्स को वेरिफिकेशन के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स को निर्देश देकर सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। अब डीओआईटी की तरफ से सभी टेलिकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटेड वेरिशन लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।
अगर कोई डीलर 31 मार्च 2025 तक अपनी डीलरशिप का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराकर रजिस्ट्रेनशन नहीं करता तो वह 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएगा। इस संबंध में सभी मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलिकॉम कंपनियों, एजेट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जल्द से जल्द वेरिफिकेशन को पूरा करने को कहा है।
डीओआईटी की तरफ से अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ वही एजेंट सिम कार्ड की बिक्री कर पाएंगे जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका होगा। अगर कोई बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बिना फर्जी तरीके से सिम की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो ऐसे डीलर्स पर सख्त कार्रवाई होगी।
फर्जी सिम कार्ड पर लगाम लगाने की तैयारी,जरूरी होगा वेरिफिकेशन
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