You are currently viewing एसपी ऑफिस के बाहर लगे बैरिकेडस को लेकर याचिका,न्यायालय ने दिए अवरोधक नहीं लगाने का आदेश

एसपी ऑफिस के बाहर लगे बैरिकेडस को लेकर याचिका,न्यायालय ने दिए अवरोधक नहीं लगाने का आदेश

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। एसपी ऑफिस के आगे लगे स्थाई बेरिकेड़स को लेकर न्यायालय ने आपति जताते हुए आदेश दिया है कि स्थायी रूप से अवरोधक नहीं लगाए जावे। इसके साथ ही अदालत परिसर के आसपास टूटी फूटी सड़कों को दुरस्त किया जावे। इस सम्बंध में अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच के समक्ष सीनियर एडवोकेट प्रेम नारायण हर्ष और आनन्द आचार्य ने सहित तीन परिवादियों ने जनहित याचिका दायर की थी।

 

याचिका में फोटो के साक्ष्य देते हुए कहा गया कि एसपी ऑफिस के आगे मुख्य सड़क को एसपी ऑफिस के निर्देश पर बेरिकेड्स से घेर लिया गया है। इससे आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। सार्वजनिक सड़क होने के कारण एसपी ऑफिस को रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। एसपी ऑफिस ने तर्क दिया था कि विरोध प्रदर्शन के कारण बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस पर परिवादियों ने कहा कि इसके लिए अलग से बैरिकेड्स व लोहे के एंगल पहले से लगे हुए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर के आसपास टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग भी रखी गई।

 

अदालत ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि पब्लिक पार्क के सभी छह गेट से प्रत्येक कार्यालय तक आने व जाने के लिए आमजन के रास्ते को सुचारु किया जाएगा। साथ ही इस रास्ते में आने वाली सभी न्यूसेंस को हटाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे कानून व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले बैरिकेड्स के आवागमन के लिए स्थायी रूप से व्यवधान कारित नहीं किया जाएगा। इस मामले में पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें पालना करने का विश्वास दिलाया गया है।