Education News  राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आदेश निकाला है। जिसमें किताबों ओर यूनिफॉर्म केा लेकर निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए है। अभिभावकों की तरफ से शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह आदेश निकाला है। आदेश में बताया गया है कि निजी स्कूलों की तरफ से तय यूनिफॉर्म,टाई,जूते,कापियां,खुले बाजार में खरीदने के लिए स्वंतत्र होंगे। आदेश में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए अनुशसित की जाने वाले किताबे,यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री कम से कम तीन स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए साथ ही निजी स्कूल की तरफ से तय यूनिफॉर्म पांच साल तक नहीं बदलनी चाहिए। शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नही होगा। अभिभावकों को किसी भी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर किताबों की सूचना मूल्य सहित एक माह पहले प्रदर्शित करनी होगा।

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