राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। बैंक खातों को लेकर अब नई गाइडलाइन के निर्देश जारी किए जाएंगे। इसको लेकर कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। बैंक खाते में अब एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नॉमिनेशन जोडऩे, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी।


ग्राहक अपने खाते में एक, दो, तीन या चार नामिनी जोड़ सकते हैं।
हर नामिनी का हिस्सा तय किया जा सकेगा।
नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा।
ग्राहक चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी रख सकते हैं – इसका मतलब है कि पहले नंबर का नॉमिनी न रहे तो दूसरे की दावेदारी होगी। इसी क्रम में तीसरे और चौथे नॉमिनी दावेदारी कर सकेंगे।






