राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तहसीलदार नोखा की सेवा में कमी मानते हुए अर्थदंड लगाया है। प्रकरण के अनुसार, पटेलनगर निवासी परिवादी फूलाराम बिश्नोई ने तहसीलदार नोखा से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगीं। तहसीलदार ने निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं दी। इस पर परिवादी ने जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की।
परिवादी ने निर्धारित शुल्क के साथ आईपीओ जमा करवा दिए। तब तहसीलदार ने जिन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई, वे प्रमाणित नहीं बल्कि फोटो प्रतियां थीं। इस पर परिवादी ने आयोग से उसे दंडित करने का आग्रह किया। आयोग ने तहसीलदार की सेवा में दोष मानते हुए परिवादी को दस हजार रुपए, परिवाद व्यय के 5000 रुपए प्रतिपक्षी से दिलाने का आदेश पारित किया है। आदेश की पालना एक माह में कराने की हिदायत दी गई है।
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