राजस्थान फस्र्ट न्यूज,बीकानेर। स्कूलों में मोबाइल फोन चलाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए है। इन गाइडलाइन के अनुसार अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि टीचर्स और स्टूडेंट को यह अनुमति महज अध्ययन के लिए दी गई है। इसके अलावा टीचर्स निजी कार्यों के लिए प्रिंसिपल रूम में जाकर ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स स्कूलों में मोबाईल फोन का उपयोग टीचर्स की अनुमति के बाद कर सकेंगे। स्कूलों में क्लास के दौरान टीचर के मोबाईल की घंटी बजने से स्टूडेंट्स को डिस्टपेंस होता है। ऐसे में क्लास में मोबाईल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा। स्कूलों में स्टाफ द्वारा प्रिंसिपल के कमरे या फिर स्टाफ रूम में मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होगी। हालांकि स्कूल स्टाफ द्वारा जरूरत पडऩे पर मोबाइल का स्कूल परिसर में उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन क्लास रूम, प्रार्थना सभा और बाल सभा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग से जुड़े शैक्षणिक और सहशैक्षणिक कार्यों के लिए प्रिंसिपल रूम या फिर स्टाफ रूम में मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑनलाइन क्लास या किसी विशेष शैक्षणिक कार्य में अगर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो तो क्लास में सिर्फ अध्ययन कार्य में ही मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
शैक्षणिक कार्य के साथ ही किसी निजी कार्य में अगर स्कूल स्टाफ को मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो वह प्रिंसिपल रूम में जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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