राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। हत्या के मामले में न्यायालय ने आज आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला नोखा थाना क्षेत्र में करबी 12 साल पहले झाड़ेली गांव का है। जहां पर खेत विवाद को लेकर हत्या के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया गया है। नोखा के एडीजे मुकेश कुमार प्रथम ने मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार 30 मई 2012 को नोखा के बागड़ी अस्पताल में भर्ती घायल गणेशाराम ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह झाड़ेली की रोही में खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। पीथाराम के परिवार के साथ खेत विवाद को लेकर रंजिश थी। आरोपी हथियारों से लैस होकर आए और उनकी ढाणी में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट करने के साथ पिस्तौल से फायर किए। जिससे परिवार के लोग घायल हो गए। उसके पिता भगवानाराम की चोटों के कारण मौत हो गई।
कोर्ट ने पीथाराम, मघाराम व लिखमाराम को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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