राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते नाबालिग यूजर को लेकर सरकार सख्त हो गयी है। सरकार ने अब नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट पर रड़ार लगाने का फैसला लिया है ताकि किसी भी तरह के गलत अकाउंट पर लगाम लगाई जा सके। वर्ष 2023 में पास हुए डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्यशन एक्ट का अब ड्राफ्ट तेयार हो गया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार (3 जनवरी) को जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग माई गर्वमेंट डॉट इन पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा।
इस कानून के तहत नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट चालू करने पर उसके परिजनों की सहमति आवश्यक होगी। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। एक्ट में पर्सनल डेटा इक_ा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्युशरी कहा है।
ड्राफ्ट के मुताबिक डेटा फिड्युशरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनी को उचित टेक्निकल और ऑर्गनाइजेशनल उपाय करने होंगे।
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