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पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास





राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पांच वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में न्यायालय ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी मुन्नी देवी और उसके प्रेमी रमेश कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड लगाया है। मामला अनूपगढ़ में वर्ष 2019 का है। जहां पर मुन्नी देवी व रमेश कुमार ने मिलकर बनवारी की हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में रुपाराम ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो सामने आया कि बनवारी लाल की पत्नी मुन्नी देवी ने अपने प्रेमी रमेश कुमार के साथ मिलकर अपने पति बनवारी लाल की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने मुन्नी देवी और रमेश कुमार से वह डंडा भी बरामद किया जिससे उन्होंने बनवारी लाल की हत्या की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मृतक बनवारी लाल की पत्नी आरोपी मुन्नी देवी उर्फ कोमल व रमेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में धारा 302, 201/34 आईपीसी में चालान पेश किया। पुलिस को मामले की जांच के दौरान पता लगा की बनवारी लाल एक शराब ठेके पर सेल्समैन का कार्य करता था और रमेश कुमार का भी बनवारी लाल के घर पर आना-जाना था। जब रमेश कुमार का बनवारी लाल के घर पर आना-जाना बढ़ गया तो उसकी बनवारी लाल की पत्नी मुन्नी देवी के साथ भी बातचीत शुरू हो गई। दोनों के बीच बातचीत कितनी बढ़ गई की दोनों प्रेमियों ने मुन्नी देवी के पति बनवारी लाल की हत्या कर दी। जिसके बाद दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।

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