राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सपंति के लिए पांच लोगों को जहर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला चुरू के सदर क्षेत्र में 10 नवंबर 2022 का है। जहां चूरू के बिसाऊ रोड निवासी मनोज बेनीवाल के साथ लिव-इन में रह रही शादीशुदा महिला सुमन ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए साजिश रची। सुमन और तांत्रिक ओंकारलाल ने मिलकर खाने में जहर मिलाकर 6 लोगों को खिला दिया। इस घटना में ढाणी मुनीम जी निवासी बाबूलाल गुर्जर की मौत हो गई।
मनोज समेत 5 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। जांच में पता चला कि सुमन मनोज की संपत्ति हड़पना चाहती थी। इस दौरान उसकी ओंकारलाल से नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों ने मिलकर मनोज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ओंकारलाल ने सुमन को जहरीली गोलियां और पाउडर दिया, जिसे उसने रात के खाने में मिला दिया। इस मामले में मनोज की पत्नी ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिस पर जिला एवं सेशन कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी महिला और तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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