Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति के मध्यनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में पदस्थापित जिला और ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के अवकाश पर पाबंदी लगाई है।
इस संबंध में जारी आदेश अनुसार निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से रहेंगे तथा आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के उपबंधों के लिए जारी आदेशों, निर्देशों क्रियाकलापों की पालना के संबंध में अपनी ड्यूटी के लिए कटिबद्ध रहेंगे।
