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अगर आपके वार्ड को लेकर भी हो कोई आपति तो करवाएं दर्ज




राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जिले में नवसृजित नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन हेतु वार्ड संख्या और परिसीमांकन के संबंध में 9 फरवरी तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे।
जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, 9 तथा 10 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन कार्यक्रम घोषित किया गया है। नवीन कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन के प्रस्ताव पर 21 जनवरी से 9 फरवरी तक आपत्तियां आमंत्रित कर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 10 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक वार्ड गठन मय नक्शे एवं प्राप्त दावों तथा आपत्तियों पर टिप्पणी के सहित राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे, 2 मार्च से 21 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा।
वृष्णि ने बताया कि नवसृजित नगर पालिकाओं के पुनर्गठन एवं सीमांकन के संबंध में 20 जनवरी को प्रकाशित प्रारूप के नोटिस को बीकानेर व लूणकरनसर उपखंड अधिकारी तथा खाजूवाला, लूणकरणसर तथा नापासर नगर पालिका कार्यालय में चस्पा करने तथा क्षेत्राधिकार में आने वाली नगर पालिका के दावे और आपत्तियों को 9 फरवरी तक प्राप्त कर समीक्षात्मक रिपोर्ट के साथ भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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