राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। वर्षो पुराने दिशा निर्देशों पर सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण सरकार पर जुर्माना लगाया है साथ ही नाराजगी जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा के लिए 8 साल पहले दिए गए 25 दिशा निर्देशों की पालना पर राज्य सरकार की चुप्पी और सुनवाई के दौरान पैरवी के लिए कोई हाजिर नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही, टिप्पणी की कि लगता है सरकार सड़क दुर्घटना में मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर समाधान खोजने में विफल रही है। कोर्ट ने इस मामले में 27 नवम्बर को दोपहर 2 बजे मुख्य सचिव को व्यक्तिश बुलाया है, वहीं पक्ष रखने का एक और मौका देते हुए सरकार से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एक लाख रुपए हर्जाना जमा कराने को कहा है।
याधीश अशोक कुमार जैन ने भरपाई व अन्य की 21 साल से विचाराधीन अपील पर यह आदेश दिया।25 बिन्दुओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। कोर्ट ने इन निर्देशों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर मई 2015 से इस साल मार्च तक महाधिवक्ता हाजिर हुए, फिर इस साल दो बार अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास आए और अब तो कोई आया ही नहीं। कोर्ट ने इस स्थिति का हवाला देकर कहा कि कोर्ट के 8 साल पुराने निर्देशों की पालना नहीं हो रही, जो गंभीर है।
Leave a Comment