एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश,नहीं मिलेगी पोस्टिंग

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। एसआई भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी।
कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा- याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी।
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में पहले दिन से ही फर्जीवाड़े को लेकर पाली में एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद अलग-अलग जिलों में मुकदमे हुए। इसका पेपरलीक हो गया था। फर्जीवाड़े के मुकदमे होने के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी।
कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े को सिलसिलेवार बताया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया कि 2024 में एसओजी ने इस फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज किया। इस फर्जीवाड़े में 2 आरपीएससी मेंबर शामिल थे। 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो चुके हैं।

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