राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पूर्व मंत्री की मुश्किले बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए है। मामला कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के समय मंत्री रहे रामलाल जाट से जुड़ा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रामलाल जाट व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जंच नहीं होने के आरोपों के साथ पेश याचिका में पूरा मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इस मामले में कहा कि निष्पक्षता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दोनों एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। लगातार देरी, अदालत के आदेशों का पालन न करने और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के स्पष्ट प्रभाव के कारण राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता परमेश्वर जोशी की ओर से पेश याचिका को स्वीकार किया गया।
दरअसल, पूरा मामला राजसमंद में माइनिंग को लेकर है। परिवादी परमेश्वर जोशी के अधिवक्ता आर. आर. साहरण ने बताया कि परिवादी की माइनिंग में पूर्व मंत्री रामलाल जाट के साथ भागीदारी थी। पूर्व मंत्री ने इस मामले में माइनिंग को अपने रिश्तेदारों के नाम शेयर बेचने का दबाव बनाया था। जिसके बाद परिवादी परमेश्वर जोशी ने शेयर पूर्व मंत्री जाट के कहने पर उसके रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दिए, लेकिन इसके बदले उसे जो रकम मिलनी थी वो नहीं दी गई।