राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सास पर उबलता हुआ तेल डालकर मारने का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित बहु को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार ने आरोपित बहु को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 11 हजार का अर्थदंड लगाया है।
इस सम्बंध में 1 जून 2023 को रानजी बाजार खान कॉलोनी के रहने वाले मो. लतीफ ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी पत्त्नी सिमरन ने टोपिए में भरा उबलता हुआ सरसों का तेल उसकी माँ पर डज्ञल दिया। जिससे प्रार्थी की माँ करीब 40 फीसदी तक जल गयी। न्याायलय ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपित सिमरन को दोषी माना और सजा का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करवाने पर अलग से 18 महीने का कारावास भुगतना होगा।
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