Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सड़क हादसे में व्यक्ति के बाद मोटरयान अधिनियम के तहत मिले साढ़े अठारह लाख रूपए को लेकर विवाद हो जाने की खबर सामने आयी है। इस सम्बंध में कोटगेट पुलिस थाने में मृतक की माँ जयपुर निवासी शांति देवी ने अपने पोते सौरभ और बहु शीतल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना 8 जुलाई 2025 को रानी बाजार के आईडीबीआई बैंक की बतायी जा रही है।


प्रार्थिया ने बताया कि उसके बेटे सूर्यप्रकाश की मौत के बाद मोटरयान अधिनियम के तहत न्यायाल के आदेश से अवार्ड राशि की 75 प्रतिशत राशि वितरित करने का आदेश दिया। प्रार्थिया ने बताया कि आदेश के अनुसार उसे 18 लाख 50 हजार रूपए मिलने थे लेकिन आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए पैसों का गबन कर लिया। प्रार्थिया ने बताया कि 5 लाख रूपए उसके बचत खाते व 13 लाख 50 हजार फिक्सड़ डिपोजिट राशि के रूप में जमा होनी थी लेकिन आरोपियों ने उसके नाम का नया खाता आईडीबीआई में खुलवा दिया।
जिसमें प्रार्थिया के पौत्र के नंबर दे दिए। प्रार्थिया ने बताया कि इसके बाद आरोपियेां ने 5-5 लाख की एफडीआर व साढ़े तीन लाख की एफडीआर बनाकर नॉमिनी उसकी पुत्रवधू को बना दिया। इसके अलावा शेष 5 लाख रूपए उसके पौत्र ने नेट बैकिंग के जरिये खुर्दबुर्द कर दिए। पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हे।






