सावरकर पर बयान से जुड़ा है मामला
राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। सावरकर पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज न्यायालय ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है। लखनऊ कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया साथ ही चेतावनी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था।
शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।