राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सीएम भजनलाल की और से दायर की गई याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। सीएम भजनलाल गोपालगढ़ दंगा केस में जमानत पर है। इसी को लेकर सीएम के अधिवक्ता ने न्यायालय के सामने याचिका दायर करते हुए स्थाई हाजिरी माफी के लिए निवेदन किया था। जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब सीएम को विदेश जाने पर न्यायालय की अनुमति लेनी होगी साथ ही न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना होगा।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत पर बाहर है। मामला साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है। वहीं आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह कोर्ट में आवश्यकता होने पर उपस्थित होता रहेगा।
वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आरोपी कोर्ट की ओर से तलब करने पर उपस्थित होने में असमर्थ हो। आरोपी को जब भी कोर्ट तलब करे, उस समय उपस्थित होना है। वहीं जिस दिन उपस्थित नहीं हो, उस दिन के लिए उनके वकील हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं।
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