Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। क्रय विक्रय सहकारी समिति छतरगढ़ के अध्यक्ष सहित तीन संचालक मंडल सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है। यह आदेश कार्यालय पंच निर्णायक एवं ब्लॉक सहकारिता निरीक्षण अनूपगढ़ की ओर से जारी किए गए हैं। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर खंड बीकानेर में 2 मई 2025 के तहत परिवादी चंद्रप्रकाश पुत्र काशीराम अध्यक्ष ततपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से प्रस्तुत वाद की सुनवाई के लिए मध्यम एवं पंच निर्णायक नियुक्त किया गया।
पंच निर्णायक एवं ब्लॉक सहकारिता निरीक्षण उप रजिस्टार अनूपगढ़ सुरेश कुमार ने परिवाद में क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के विभिन्न बिंन्दुओं की सुनवाई करने बाद 15 जुलाई को छतरगढ़ समिति अध्यक्ष हरिकिशन जोशी सहित संचालक मंडल सदस्य भीखी देवी, विमला मीणा व मामराज को अयोग्य घोषित किया गया और कारणों में बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया पर आपत्ति, अध्यक्ष द्वारा सोसायटी सदस्य के लिए मताधिकार के लिए न्यूनतम सेवा उपभोक्ता पर आपत्तियों सहित भूमि समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं होने व अन्य आपत्तियों को लेकर यह आदेश जारी किए गए। तीन अन्य संचालक मंडल सदस्य की शैक्षणिक योग्यता सहकारी अधिनियमों के अनुरूप निर्वाचित होने के लिए मानदंड नहीं होने पर अयोग्य करार दिया है।