Accident News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। ऊंट गाड़े को दौडाते हुए लाने और व्यक्ति को मौत के घाट उतार देने के मामले में न्यायालय ने दो को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला करीब 8 साल पहले देशनोक से जुड़ा हे। इस सम्बंध में देशनोक थाने में भंवरलाल की ओर से एफआईआर दी गई कि ओमप्रकाश, मगाराम व बाबूलाल उसके व उसके भाई भगाराम के घर के आगे से ऊंट गाड़ को दौड़ाकर ले जाते थे।
3 मई 2017 को भंवरलाल व भगाराम अपने घर के आगे खड़े थे। इस दौरान ऊंट गाड़ा दौड़ता हुआ आया और भगाराम को अपनी चपेट में ले लिया। भगाराम को घायल अवस्था में पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तब भी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का ही मामला दर्ज किया था।
ओम प्रकाश और मघाराम दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। दोनों को ही अदालत ने दोषी मानते हुए सजा दी है। अब ओमप्रकाश, मघाराम को आरोप साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है। वहीं अर्थदंड के रूप में पंद्रह हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर है। अदालत ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए हैं।
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