केबिनेट बैठक खत्म,बीकानेर विकास प्राधिकरण को मंजूरी,धर्मातरंण का बनेगा कानून

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश सरकार द्वारा जारी केबिनेट बैठक खत्म हो गयी है। जिसमें कई पॉलिसी को मंजूरी मिली है। इस सम्बंध में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 9 पॉलिसी को एक साथ मंजूरी मिली है। राज्य के उत्थान के लिए 9 पॉलिसियों को हरी झंडी मिली है। राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। कैबिनेट ने भरतपुर, बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है।

सेवा नियमो में बदलाव को मंजूरी
कार्मिक कल्याण के लिए कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी की कमान सौंपी है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सक भर्ती आरपीएससी से होगी। सेवा नियमो में बदलाव को मंजूरी मिली है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में बदलाव किया गया है। 10वीं की जगह अब 12वीं मिनिमम योग्यता होगी।

सीमा रोड केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए 9 नई नीतियां है। राज्य में एक जिला एक उत्पादन के लिए नीति है। पर्यटन नीति,खनन नीति, एक जिला, एक उत्पादन नीति समेत अन्य को मंजूरी मिली है। कोई भी माइनिंग लीज तब दी जाएगी जब औपचारिकता पूरी हो जाएगी। एससी-एसटी का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन कन्वर्ट करवाएगा तो उसे मिनिमम खर्च करना पड़ेगा।

धर्मांतरण कानून को मंजूरी
बैठक में राजस्थान धर्मांतरण कानून को मंजूरी दी गई है। संविधान का आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की अनुमति देता है लेकिन आर्टिकल 26 कहता है कि किसी को प्रलोभन देकर आर्थिक सब्जबाग से या अन्य नाजायज फायदा देकर धर्मांतरण करवाया जाएगा तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन माना जाएगा। इसीलिए हम कानून लेकर आए हैं। 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नाबालिग हो एससी-एसटी का व्यक्ति हो तो 3 से 10 साल की सजा मिलेगी। समूह में धर्मांतरण पर सजा ज्यादा होगी। राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है। लव जिहाद को रोकने का भी प्रावधान होगा।

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