बीकानेर: पुलिस को निर्देश,अपराधियों को हथकड़ी लगाकर नहीं करवा सकेंगे परेड़

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के सम्बंध में निर्देश दिए गए है। पुलिस मुख्यालय की और से इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है। ये निर्देश सभी आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षको को दिए गए है और उनसे पालना करवाने को कहा गया है। ऐसे में अब पुलिस अपराधियों की हथकड़ी लगाकर परेड़ नहीं करा पाएगी। इस पर रोक लगा दी गई है।

 

कई बार देखने में आता है कि पुलिस अधिकारी हार्डकोर अपराधी या गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर उनकी सार्वजनिक परेड कराते हैं जिससे कि वे आमजन के बीच शर्मिंदा हों। लेकिन, अब अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी लगाकर उनकी सार्वजनिक परेड कराने पर रोक लगा दी गई है।

सभी पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे हथकड़ी लगाकर बंदी की सार्वजनिक परेड नहीं कराएंगे। इसके अलावा हथकड़ी लगाने के बाद बंदी का सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा (3) में बंदियों को हथकड़ी लगाने के प्रावधान किए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय में पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन, यह ध्यान रखना होगा कि बंदी को हथकड़ी लगाने से अनावश्यक शारीरिक पीड़ा या क्षति ना हो।

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