HTML tutorial

राजधानी दिल्ली में बने बीकानेर हाउस की होगी कुर्की,न्यायालय ने दिया आदेश





राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बीकानेर हाउस को लेकर बुरी खबर सामने आयी है। जिसके बाद से ही राजस्थान सरकार एक्शन में है। मामला दिल्ली में बने बीकानेर हाउस से जुड़ा है। इस सम्बंध में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने बीकानेर हाउस के कुर्की के आदेश जारी किए है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की मध्यस्थता राशि का भुगतान नहीं करने के मामले पर सुनाया है। कोर्ट का यह फैसला राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए किसी बड़े झटके जैसा है, जिससे सुनने के बाद से ही प्रदेश की राजधानी जयपुर में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का स्वामित्व अधिकार है।
दरअसल राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इसी समझौते का पालन नहीं करने पर ये आदेश जारी किया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया हे कि एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख का भुगतान करेन का आदेश दिया गया था। जो कि 21 जनवरी 2020 केा जारी हुआ था लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी।

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!