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बीकानेर:फाइल बंद के बाद कांस्टेबल के रिश्वत का मामला,एसीबी ने माना दोषी

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। मुकदमे में जांच बंद हो जाने के बाद भी रिश्वत के मामले में एसीबी ने कांस्टेबल के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। मामला वर्ष 2023 सितम्बर में बज्जू से जुड़ा है। जहां पर परिवादी मनीराम ने सितंबर, 23 में ब्यूरो को शिकायत की थी कि 3डीओबीबी बरसलपुर में उसका 40 बीघा खेत है जो फलौदी निवासी मांगीलाल को काश्त पर दे रखा है। मांगीलाल ने 10 बीघा आरडी 860 निवासी लालूराम सांसी को बिजाई के लिए दे दी। पानी देने पर मनीराम और लालूराम में कहासुनी हो गई।

लालूराम ने बज्जू थाने में एससीएसटी का आरोप लगाते हुए परिवाद दे दिया। जांच कर रहे कांस्टेबल ने 8 सितंबर, 23 को मनीराम को फोन कर थाने बुलाया। समझौते के बाद भी जांच बंद करने के लिए 20000 रुपए की रिश्वत मांगी। ब्यूरो ने 12 सितंबर, 23 को इसकी पुष्टि की और अगले दिन सत्यापन करवाया। 19 सितंबर, 23 को बज्जू में पंचायत समिति के पास सरकारी क्वार्टर में कांस्टेबल 15000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हो गया।ब्यूरो के इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने मुकदमे की जांच की और कांस्टेबल को रिश्वत लेने का दोषी माना है। जांच पूरी कर कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।