बार एसोसिएशन चुनाव: नियमों में किया गया बदलाव, प्रत्येक अधिवक्ता कर सकेगा मतदान

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान बार काउंसिल ने संशोधित परिपत्र जारी करते हुए पुन: निर्देश दिए की 1 जुलाई 2010 के बाद जिन्होंने विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वो सभी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे लेकिन वो बार के चुनाव में किसी पद पर खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ सकते।

 

इससे 2 दिन पूर्व राजस्थान बार काउंसिल ने परिपत्र जारी करते हुए कहा कि जिन वकीलों के पंजीयन से दो वर्ष से अधिक हो गए लेकिन अभी तक एआईबीई उत्तीर्ण नहीं की ये चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।
बीकानेर से निर्वाचित राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल द्वारा पूर्व में जारी किए गए परिपत्र के संदर्भ में युवा वकीलों को मताधिकार का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से आज नियमों में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं जिससे राजस्थान का प्रत्येक अधिवक्ता वोट डालने का अधिकारी होगा। वही बार काउंसिल के इस निर्देश के बाद कई अधिवक्ता पदाधिकारी के रूप में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ।

बार एसोसिएशन बीकानेर ने किया चुनावी प्रक्रिया का आगाज – वही आज बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनाव अधिकारी अविनाश चंद्र व्यास ने अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन करते हुए विधिवत रूप से चुनावी प्रक्रिया का आगाज करते हुए बार एसोसिएशन, बीकानेर के वर्ष 2024-25 के अध्यक्ष पद के लिये होने वाले निर्वाचन बाबत मतदाता सूची सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी गई है।

 

निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार है।
नामांकन पत्र जारी करने व प्राप्त करने की तिथि, समय एवं स्थान चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार 6 दिसंबर से 7 दिसंबर दोपहर 12.30 बजे से 3.00 बजे तक चुनाव कार्यालय, नया कोर्ट कैम्पस पुस्तकालय (भूतल) बार एसोसिएशन, बीकानेर से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते है। उसके पश्चात शाम को 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वही नामांकन वापसी का समय 9 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे से 4.00 बजे तक चुनाव कार्यालय, नया कोर्ट कैम्पस में रहेगा। उसके बाद 13 दिसम्बर को सुबह 09.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे एवं दोपहर 1.30 से सांय 5.30 बजे तक पूराना बार रूम हॉल नं. 1. पुराना कचहरी परिसर, बीकानेर में मतदान किया जाएगा। मतदान के तुरंत पश्चात 13 दिसम्बर को ही मत गणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

मतदान के आवश्यक दिशा निर्देश
जिन अधिवक्ताओं ने वर्ष 2024 का वार्षिक शुल्क मय घोषणा-पत्र जमा करवाया है, वे सभी अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
चुनाव प्रक्रिया में बार एसोसिएशन, बीकानेर के संविधान में वर्णित बायलॉज के अनुसार अध्यक्ष पद की अर्हता 10 वर्ष वकालत पूर्ण होने पर ही अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर सकेगा।

बार एसोसिएशन, बीकानेर के समस्त उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा करवाते समय अपना-अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति एवं उम्मीदवार अधिवक्ताओं का 1 जुलाई 2010 के पश्चात् बार कौंसिल से पंजीयन है व अपना बार कौंसिल ऑफ इण्डिया का प्रेक्टिस सर्टिफिकेट की फोटोप्रति तथा प्रस्तावक की आई.डी. कार्ड की फोटोप्रति जो स्वयं द्वारा प्रमाणित करके नामांकन पत्र के साथ संलग्न कर चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

सभी मतदाताओं को मतदान दिवस पर अपना परिचय पत्र अपने साथ लाना आवश्यक है।मतदाताओं के मतदान से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा मौका स्थल पर ही चुनाव अधिकारी द्वारा तुरन्त निदान किया जावेगा, जो सर्वमान्य होगा।

मतदाता को मतदान केन्द्र में मोबाईल लाना सख्त मना है। मतदान के दौरान कोई भी प्रत्याशी, अपने प्रचार के लिए विजिटिंग कार्ड, पेम्पलेट या पोस्टर अपने प्रचार के लिए उपयोग में नहीं ले सकेगा। न ही लंच पैकेट आदि वोटर को वितरित कर सकेगा तथा ना चुनाव के कन्वेंसिंग हेतु डिनर पार्टी आदि रख सकेगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है, तो उसको चुनाव लडऩे से डिबार्ड कर दिया जावेगा।

 

प्रकाशन पश्चात् मतदाता सूचि 2024-25 की प्रति चुनाव कार्यालय (पुस्तकालय (भुतल) बार एसोसिएशन, बीकानेर) से 200/- रूपये शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। बार के मीडिया सचिव रहे अनिल सोनी एडवोकेट ने बताया कि बार के इस चुनाव में सबसे बुजुर्ग मतदाता एडवोकेट गिरधर लाल आचार्य है जो 1958 से वकालत करते आ रहे हैं वहीं सबसे युवा मतदाता अशोक कुमार हैं। इस प्रकार कुल 2041 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

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