बीकानेर हाऊस की कुर्की पर रोक,सरकार बोली-नोखा पालिका का नहीं कोई हक

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाऊस की कुर्की को लेकर राजस्थान सरकार को राहत मिल गयी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट नम्बर 2 ने कुर्की पर रोक लगा दी है। इस सम्बंध में राज्य सरकार की रिकॉल पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा- बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है।

जबकि इस मामले में जजमेंट डेब्टर नोखा नगरपालिका है। उसका बीकानेर हाउस से कोई संबंध नहीं है। डिक्री होल्डर मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शपथ पत्र में बीकानेर हाउस के स्वामित्व का गलत दावा पेश किया है। उन्होंने बीकानेर हाउस से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी कोर्ट मे पेश किया।

सरकार की ओर से कहा गया- सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 60 के तहत बीकानेर हाउस कुर्की से मुक्त है। यह एक सरकारी संपत्ति है। इसका उपयोग सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आज सुनवाई के दौरान नोखा नगर पालिका की ओर से भी कहा गया कि बीकानेर हाउस उनकी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि डिक्री राशि को सात दिनों के भीतर अदालत में जमा कर दिया जाएगा।

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