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पहचान बताने वाले आदेश पर रोक,पुलिस ने किया ताकत का गलत इस्तेमाल






बीकानेर। आज से सावण माह शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा लेकर अब हर रोज भक्त बाबा से अपनी मनोकामना मांगेगे। इसी के चलते बीते दिनों यूपी,मध्यप्रदेश,उतराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पडऩे वाली दुकानों के मालिकों को दुकानों के आगे पहचान बताने का आदेश दिया था। जिसके विरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को लगाई गयी। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि दुकानदार पहचान बताने के बजाय यह बताए कि दुकान पर क्या सामान मिलता है। यह दुकान शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। न्यायालय ने इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल उठाए है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस नेे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं शुक्रवार तक यूपी,उतराखंड,मध्यप्रदेश की सरकार से इस समब्ंध मेें जवाब मांगा है।

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