राजस्थान फस्र्ट न्यूज,बीकानेर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामलें न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। वहीं एक अन्य को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने दोषी के खिलाफ एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में पीडि़ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ओ पी हर्ष ने पैरवी की। बता दे कि बीकानेर शहर में ही रहने वाली एक सोलह साल की लड़की के साथ कुछ युवकों ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर अभद्र व अश्लील फोटो खींचे। इसके बाद लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। लड़की के साथ दुष्कर्म तक किया गया।
इस मामले में योगेश निवासी अमरसिंहपुरा को दोषी माना गया। पोक्सो कोर्ट के सेशन न्यायाधीश विश्वबंधु की अदालत ने उसे दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपए अर्थदंड के रूप में भी जमा कराने होंगे। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को छह लाख रुपए दिलाने के आदेश दिए हैं। सात लाख रुपए का भुगतान नाबालिग पीडि़ता को किया जाएगा।
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