राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। देशभर में बुलडोजर सियासी बन गया है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर के एक्शन को लेकर सुनवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है साथ ही कहा है कि फैसला नहीं आने तक बुलडोजर के एक्शन पर रोक रहेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों पर एक्शन होगा। साथ ही पीडि़तों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा। सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। साथ ही कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा। चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है।
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